गैंगस्टर के तीन दोषियों को तीन-तीन साल कैद, जुर्माना
पीलीभीत में अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने तीन गैंगस्टरों को दोषी ठहराते हुए हर एक को तीन साल की सजा और छह-छह हजार रुपए जुर्माना सुनाया। ये गैंगस्टर अवैध रूप से धन अर्जित करने के लिए चोरी की वारदातों में शामिल थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया था।

पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने गैंगस्टर के तीन आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए छह-छह हजार रुपए जुर्माना सहित तीन-तीन साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना पूरनपुर के एसएचओ राजवीर सिंह ने 31 मार्च 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह क्षेत्र की शांति व्यवस्था और देखरेख के लिए इलाके में गश्त पर थे। तभी सूचना मिली कि जनपद बुलंदशहर के थाना नरौरा क्षेत्र के राजघाट निवासी राजवीर सिंह पुत्र पन्नालाल, ओमकार पुत्र गयादीन, धन्ना पुत्र कढेरू और जनपद शाहजहांपुर के थाना बंडा क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुर गौटिया निवासी भंवर सिंह पुत्र गयादीन ने एक संगठित गिरोह बना रखा है।
यह गिरोह इलाके में ताले और शटर तोड़ कर चोरियों की वारदातों को अंजाम देकर अवैध रूप से धन अर्जित कर रहे हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना के बाद आरोपी राजवीर सिंह, ओमकार व भंवर सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।


