गैंगस्टर को सुनाई गई साढे तीन साल की सजा
बिनौली थाने पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी शानू उर्फ शान मोहम्मद को तीन साल छह महीने की सजा सुनाई गई, साथ ही 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया। शानू पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

बिनौली थाने पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी को तीन साल छह माह की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी इंद्रपाल सिंह ढाका ने बताया कि बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बड़का गांव का रहने वाला शानू उर्फ शान मोहम्मद आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज है। बताया कि वर्ष 2022 में उसके खिलाफ बिनौली थाने पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश ने आरोपी गैंगस्टर शानू उर्फ शान मोहम्मद को तीन साल छह माह की सजा सुनाई, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।


