किशोरी से गैंगरेप में चार दोषियों को आजीवन कारावास

हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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0 चार वर्ष पूर्व मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी वारदात0 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने प्रत्येक पर 22-22 हजार का जुर्माना भी ठोंका0 किशोरी के

किशोरी से गैंगरेप में चार दोषियों को आजीवन कारावास

हमीरपुर, संवाददाता। मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव से चार वर्ष पूर्व 12 वर्षीय किशोरी को घर से उठाकर गैंगरेप करने के दोषी चार लोगों को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने बुधवार को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 22-22 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका है। इनमें दो दोषियों ने किशोरी को गाजियाबाद के एक गांव में एक माह 21 दिन तक बंधक बनाकर रखा था। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 26 जुलाई 2022 को 12 वर्षीय पुत्री के अपहरण का मुकदमा गांव के जितेंद्र उर्फ कल्लू व अनिल के खिलाफ दर्ज कराया था।

पुलिस ने 51 दिन बाद किशोरी को बरामद किया। पीड़िता ने बताया कि 22 जुलाई की रात लगभग एक बजे वह बरामदे में अपनी मां के साथ सो रही थी। तभी गांव निवासी पुन्नू उर्फ धर्मेन्द्र लोधी, जितेंद्र उर्फ कल्लू, अनिल व कैलाश उसके घर में घुसे और उसे सोते समय मुंह में कपड़ा ठूंसकर उठा ले गए। उक्त लोग साथ गांव से कुछ दूरी पर एक पुल पर लेकर गए और चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर खड़ेहीलोधन गांव से पुन्नू व कैलाश वापस लौट गए। इसके बाद जितेंद्र व अनिल ने उसे अपने साथ गाजियाबाद के खिचड़ा गांव में ले जाकर रखा, जहां उसके साथ मारपीट व दुष्कर्म करते रहे। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने जितेंद्र उर्फ कल्लू, पुन्नू उर्फ धर्मेन्द्र लोधी, अनिल व कैलाश के खिलाफ धारा 363, 376डीए, 324, 450 व 6 पॉक्सो का मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।बुधवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने चारों आरोपितों को गैंगरेप का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 22-22 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

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