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कोयला घोटाला: 30 मामलों में से अब तक 4 में हुआ है फैसला

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटालों को लेकर सीबीआई ने कुल 30 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें से चार मामलों में विशेष अदालत अब तक फैसला सुना चुकी है। इनमें बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व तत्कालीन कोयला...

कोयला घोटाला: 30 मामलों में से अब तक 4 में हुआ है फैसला
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाताThu, 14 Dec 2017 08:00 AM
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कोयला ब्लॉक आवंटन घोटालों को लेकर सीबीआई ने कुल 30 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें से चार मामलों में विशेष अदालत अब तक फैसला सुना चुकी है। इनमें बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व तत्कालीन कोयला सचिव एच सी गुप्ता समेत अन्य को दोषी ठहराने का मामला भी शामिल है।

इन मामलों में 12 लोग व चार कंपनियों को दोषी ठहराया जा चुका है। वहीं पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता दो मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। इन मामलों में कोड़ा को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि गुप्ता बहरहाल जमानत पर बाहर हैं। कोड़ा के खिलाफ एक अन्य मामला भी लंबित है। इस मामले में उनके साथ कांग्रेसी नेता एवं उद्योगपति नवीर्न ंजदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव एवं अन्य लोग भी आरोपी हैं। यह मामला झारखंड के अमरकोंडा मुदुर्गल कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा है।

पिछले साल मार्च में सुनाई गई थी पहली सजा: कोयला घोटाले से जुड़े पहले मामले में 28 मार्च 2016 को पहली सजा सुनाई गई थी। यह मामला झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड(जेआईपीएल) के कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है। इस मामले में कंपनी के निदेशक आर एस रुंगटा एवं आर सी रुंगटा को धोखाधड़ी व अन्य आरोपों में चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। दूसरे मामले में फैसला 26 जुलाई 2016 को सुनासया गया था। इस मामले में राठी स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड (आरएसपीएल) कंपनी एवं इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित राठी एवं एजीएम कुशल अग्रवाल को दोषी ठहराया गया था। तीसरे मामले में इसी वर्ष 19 मई को सजा सुनाई गई थी। इस मामले में केएसएसपीएल कंपनी एवं उसके प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलुवालिया को एच सी गुप्ता के साथ दोषी ठहराया गया था।  चौथे मामले में गुरुवार को फैसला आया है। 
 

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