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विदेशी व्यापारियों और टेक्नोक्रेट्स को भारत आने की मिली अनुमति, लेना होगा नया VISA

मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद पहली बार, सरकार ने विदेशी व्यापारियों, स्वास्थ्य पेशेवरों और इंजीनियरों को भारत आने की अनुमति दी है। हालांकि उन्हें नए वीजा लेने होंगे। गृह मंत्रालय ने...

विदेशी व्यापारियों और टेक्नोक्रेट्स को भारत आने की मिली अनुमति, लेना होगा नया VISA
एजेंसियां,नई दिल्ली।Wed, 03 Jun 2020 07:40 PM
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मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद पहली बार, सरकार ने विदेशी व्यापारियों, स्वास्थ्य पेशेवरों और इंजीनियरों को भारत आने की अनुमति दी है। हालांकि उन्हें नए वीजा लेने होंगे। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि विदेशी नागरिकों को एक दीर्घकालिक बहु प्रवेश बिजनेस वीजा रखने के साथ-साथ भारतीय मिशनों से अपने यात्रा दस्तावेजों को फिर से सत्यापित करवाना होगा। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों के लिए वीजा में छूट और यात्रा प्रतिबंधों के संबंध में विचार किया है।

गृह मंत्रालय के एक बयान में बुधवार को कहा गया कि विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत आने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। जिन लोगों को भारत आने की अनुमति है, वे हैं- गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक और चार्टर्ड उड़ानों में बिजनेस वीज़ा (खेल के लिए बी -3 वीजा के अलावा) पर आने वाले विदेशी व्यापारी, भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र, प्रयोगशालाओं और कारखानों में तकनीकी काम के लिए आनेवाले विदेशी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर, स्वास्थ्य शोधकर्ता, इंजीनियर और तकनीशियन। इसके तहत भारत में मान्यताप्राप्त और पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाएं, पंजीकृत दवा कंपनी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आमंत्रण मिलना जरूरी है।

भारत में स्थित विदेशी व्यापार संस्थाओं की ओर से भारत की यात्रा करनेवाले विदेशी इंजीनियरिंग, प्रबंधकीय, डिजाइन या अन्य विशेषज्ञ इस श्रेणी में शामिल हैं। इसमें सभी विनिर्माण इकाइयां, डिजाइन इकाइयां, सॉफ्टवेयर और आईटी इकाइयों के साथ ही वित्तीय क्षेत्र की कंपनियां (बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र फर्म) शामिल हैं।

पंजीकृत भारतीय व्यापार इकाई के निमंत्रण पर विदेशी मूल मशीनरी और उपकरण सुविधाओं की स्थापना, मरम्मत और रखरखाव के लिए आनेवाले विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियर भी आ सकेंगे। ये उपकरण स्थापित करने, वारंटी के अधीन या बिक्री के बाद सर्विसिंग या वाणिज्यिक शर्तों पर मरम्मत के लिए हो सकते हैं।

बयान में कहा गया है कि विदेशी नागरिकों की उपरोक्त श्रेणियों को भारतीय मिशनों और विदेशों में तैनात अधिकारियों से नया व्यापार वीजा या रोजगार वीजा प्राप्त करना होगा। साथ ही एक दीर्घकालिक बहु प्रवेश बिजनेस वीजा लेने के साथ-साथ भारतीय मिशनों से अपने यात्रा दस्तावेजों को फिर से सत्यापित करवाना होगा। बयान में कहा गया है कि ऐसे विदेशी नागरिकों को पहले प्राप्त किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वीजा के आधार पर भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने 7 मई को वायु और समुद्र के माध्यम से विदेशी देशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वंदे भारत मिशन के नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया था।

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