45 किलो एक्सपायरी घी व 56 किलो मिलावटी पेड़ा नष्ट
देवघर में श्रावणी मेला के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने सुरक्षित खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान चलाया। विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच में 45 किलोग्राम एक्सपायरी घी और 56 किलोग्राम मिलावटी पेड़ा नष्ट किया गया। बिना लाइसेंस वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। यह अभियान मेला की अवधि तक जारी रहेगा।

देवघर। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध व सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में सघन निरीक्षण अभियान चलाया।
निरीक्षण अभियान
उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर गठित टीमों ने गुरुवार को विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, पेड़ा दुकानों, भोजनालयों और परिवहन एजेंसियों की जांच की। अभियान के दौरान 45 किलोग्राम एक्सपायरी घी और 56 किलोग्राम मिलावटी पेड़ा नष्ट कराया गया, जबकि करीब 500 किलोग्राम संदिग्ध प्रोपराइटरी फूड को बाजार से वापस लेने का निर्देश संबंधित कंपनी को दिया गया। बिना वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण के कारोबार करने वाले दुकानदारों को भी नोटिस जारी किया गया।
घटित घटनाएँ
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने न्यू पटना ट्रांसपोर्ट एजेंसी में जांच के दौरान नंदन ब्रांड का लगभग 45 किलोग्राम गाय का घी एक्सपायरी पाया। यह घी जनवरी माह में ही एक्सपायर हो चुका था। विभाग की मौजूदगी में पूरे स्टॉक को तत्काल नष्ट कराया गया, ताकि किसी भी स्थिति में इसे बाजार में नहीं बेचा जा सके। उसी क्रम में क्लब ग्राउंड के समीप अवस्थित विराज ट्रेडिंग प्रतिष्ठान से खोआ और पेड़ा के 2 नमूने संग्रहित किए गए। दोनों नमूनों को गुणवत्ता जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच के दौरान प्रतिष्ठान में कृष्णा ब्रांड का लगभग 500 किलोग्राम संदिग्ध प्रोपराइटरी फूड भी पाया गया। विभाग ने संबंधित कंपनी को निर्देश दिया कि उत्पाद को तत्काल बाजार से रिकॉल करते हुए सभी पेड़ा विक्रेताओं से वापस लिया जाए।
सख्त कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। बुधराम साह चौक अवस्थित शिवम पेड़ा भंडार से 23 किलोग्राम, गंगा साह पेड़ा भंडार से 8 किलोग्राम तथा एसबी राय रोड अवस्थित भागीरथ साह पेड़ा भंडार से 25 किलोग्राम मिलावटी पेड़ा जब्त कर नष्ट कराया गया। इस तरह कुल 56 किलोग्राम मिलावटी पेड़ा नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पप्पू जी पराठा, श्रीराम पराठा, मां चंद्रिका पेड़ा भंडार, श्रीराम पेड़ा भंडार सहित अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया। बाबा मंदिर के पूर्वी गेट के आसपास अवस्थित सभी पेड़ा दुकानों की विशेष जांच कर स्वच्छता, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान जिन खाद्य कारोबारियों के पास वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण नहीं मिला, उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नोटिस जारी कर शीघ्र लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों से केवल मानक गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री का उपयोग करने, एक्सपायरी खाद्य पदार्थों का भंडारण अथवा बिक्री नहीं करने, प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। कहा गया है कि श्रावणी मेला अवधि तक विशेष जांच अभियान लगातार जारी रहेगा और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।


