सख्तीः बिना लाइसेंस वाले रेस्तरां से खाना नहीं मंगा पाएंगे फूड एप
खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने स्विगी,जोमैटो, फूडपांडा समेत दस फूड एप को उन रेस्तरांओं और होटलों से खाने के सामान का उपयोग बंद करने को कहा है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। उपभोक्ताओं से इस...
खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने स्विगी,जोमैटो, फूडपांडा समेत दस फूड एप को उन रेस्तरांओं और होटलों से खाने के सामान का उपयोग बंद करने को कहा है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है।
उपभोक्ताओं से इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि ई-कॉमर्स के जरिये खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने उक्त निर्देश जारी किया। एफएसएसएआई ने बाक्स 8, फासोस , फूड क्लाउड , फूडमिंगो, फूडपांडा, जस फूड , लाइम ट्रे ,स्विगी, उबर ईट्स और जोमैटो को निर्देश दिया है।
एफएसएसएआई ने इस साल फरवरी में ही ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिये खाद्य कारोबार परिचालकों (एफबीओ) के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध एफबीओ को लाइसेंस संख्या को उल्लेखित करने की जरूरत है। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम एवं नियमन के अनुपालन को लेकर समझौते को अनिवार्य किया गया है।
ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि बिना एफएसएसएआई लाइसेंस वाले रेस्तरां और होटल भी सूची में शामिल हैं और उन्हें ई फूड एप खाद्य उत्पाद बेचने की अनुमति दी गयी है। इससे ग्राहकों को खराब गुणवत्ता वाली खाने-पीने की चीजें आपूर्ति की जा रही थी।
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