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विधायक ने लोगों को दी मास्क नहीं पहनने की सलाह, पंजाब पुलिस ने दर्ज कर ली FIR 

पंजाब पुलिस ने सोमवार को लोक इंसाफ पार्टी (LIP) के नेता और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ कथित रूप से भ्रामक प्रचार फैलाने के लिए एफआईआर दर्ज की है। पंजाब के सूचना और जनसंपर्क...

विधायक ने लोगों को दी मास्क नहीं पहनने की सलाह, पंजाब पुलिस ने दर्ज कर ली FIR 
एएनआई,चंडीगढ़।Mon, 07 Sep 2020 08:25 PM
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पंजाब पुलिस ने सोमवार को लोक इंसाफ पार्टी (LIP) के नेता और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ कथित रूप से भ्रामक प्रचार फैलाने के लिए एफआईआर दर्ज की है। पंजाब के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक प्रेस नोट में कहा कि पंजाब पुलिस ने सोमवार को LIP नेता और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ कोरोना महामारी पर लोगों को गुमराह करने के लिए कथित रूप से गलत प्रचार फैलाने के लिए एक एफआईआर दर्ज की है।

एक पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, सिविल सर्जन की शिकायत के आधार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम-2005 की धारा 54, महामारी रोग अधिनियम-1897 की धारा 3 और पीएस डिवीजन नंबर 8 में धारा 188, 505 आईपीसी की धारा 54 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। लुधियाना पुलिस द्वारा इस मुद्दे पर कानूनी राय मांगी गई है।

लुधियाना पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में सिविल सर्जन ने कोरोना के बारे में एक वीडियो क्लिप के माध्यम से लोगों को गुमराह करने के लिए लुधियाना की आत्म नगर सीट से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया था।

सिविल सर्जन ने कहा कि इस वीडियो क्लिप को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चलाया जा रहा है, जिससे कोरोना को लेकर जनता में भ्रम का माहौल पैदा हो रहा है। शिकायत के अनुसार बैंस लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए भी उकसा रहे थे।

लुधियाना पुलिस द्वारा मांगी गई कानूनी राय में लुधियाना के जिला अटॉर्नी ने कहा कि सिमरजीत सिंह बैंस कोरोना वायरस के कारण, महामारी की गंभीरता और परिमाण के संबंध में बयान दे रहे हैं। डीए द्वारा दी गई राय में आगे उल्लेख किया गया है कि भले ही सिमरजीत सिंह बैंस निर्वाचित विधायक हैं, जो लुधियाना के नागरिकों के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वह लोगों को फेस मास्क पहनने के लिए मना कर गुमराह कर रहे हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है।

पंजाब सहित देश में कोरोना महामारी के कारण पहले से ही कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में इस तरह का बयान देकर बैंस राज्य में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और उन्हें उकसाते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित निर्देशों, मानदंडों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं। यहां तक ​​कि डब्ल्यूएचओ ने फेस मास्क पहनने की सलाह दी है।

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