गुनाहों की सजा : बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद
मणिपुर की एक विशेष अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले 42 वषीर्य एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस व्यक्ति के खिलाफ 19 सितंबर, 2016 को मामला दर्ज कराया गया था। पीड़िता की मां...
मणिपुर की एक विशेष अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले 42 वषीर्य एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इस व्यक्ति के खिलाफ 19 सितंबर, 2016 को मामला दर्ज कराया गया था। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने अपनी नाबालिग बेटी से कम से कम तीन बार दुष्कर्म किया। मामला दर्ज करने के अगले दिन पुलिस ने पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर लिया।
बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न से बचाव अधिनियम (पाक्सो) के तहत अपराधी ठहराए जाने के बाद विशेष न्यायाधीश जी. गोल्मेई ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख रुपये का जुमार्ना भरने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष की दलील पर दोषी को इसलिए कम दंड दिया गया, क्योंकि अपराधी ने इससे पहले कोई अपराध नहीं किया था।
न्यायाधीश ने पीड़ित को मुआवजे की अधिकतम स्वीकार्य राशि देने के लिए भी सामाजिक कल्याण विभाग और मणिपुर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को निदेर्श दिए।