दुष्कर्मी पिता को 20 वर्ष का कठोर कारावास

हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ के एक पिता को अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने इसे घृणित मामला माना। पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया।

दुष्कर्मी पिता को 20 वर्ष का कठोर कारावास

मेरठ, विधि संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कोर्ट संख्या-2, रीमा मल्होत्रा ने पुत्री से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो अदालत ने इसे एक अत्यंत घृणित और शर्मनाक मामला माना है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट संख्या-2, रीमा मल्होत्रा ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया。

मामले की पृष्ठभूमि

​सरकारी अधिवक्ता कुलदीप के अनुसार, यह मामला थाना खरखौदा क्षेत्र का है। 11 अगस्त 2019 को दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार मेरठ के हापुड़ अड्डे पर एक किशोरी को रोती हुई अवस्था में पाया गया था। वहां मौजूद एक राहगीर (वादी) ने जब किशोरी की असुरक्षित स्थिति देखी तो वह उसे मानवीय आधार पर अपने घर ले आई। ​घर पहुंचने पर पीड़िता ने आपबीती सुनाई और बताया कि लगभग चार माह पूर्व उसके पिता विनय गौतम ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद से ही पीड़िता लगातार अस्वस्थ रहने लगी थी।

जांच और न्यायालय की प्रक्रिया

​पीड़िता के बयान के बाद चिकित्सकीय जांच कराई गई, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके आधार पर थाना खरखौदा में आरोपी पिता के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ​मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए इसे साजिश करार दिया। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और न्यायालय के समक्ष पांच गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध पुख्ता सबूतों का अवलोकन करने के बाद, न्यायाधीश ने आरोपी पिता को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

प्रश्नोत्तर

इस मामले में पिता पर क्या आरोप था?
इस मामले में पिता पर अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था।

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