आईआईटी बीएचयू गैंगरेप : एक और गवाह का आवेदन स्वीकार
वाराणसी में बीएचयू आईआईटी की छात्रा के सामूहिक दुराचार के मामले में फास्टट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन ने अन्य गवाह पेश करने के लिए आवेदन दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के नाम उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

वाराणसी, संवाददाता। फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सोमवार को बीएचयू आईआईटी की छात्रा संग सामूहिक दुराचार के मामले में सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से अन्य गवाह पेश करने के लिए आवेदन दिया गया। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। पिछली तिथि पर अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था। कहा गया कि दौरान बीएचयू प्रशासन की ओर से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त फुटेज को केस डायरी का अंग बनाया गया है। इसका प्रमाण पत्र मूल रूप में पत्रावली में उपलब्ध है। साथ ही सीडीआर उपलब्ध कराने वाले साक्षी लखनऊ स्थित एयरटेल के नोडल आफिसर कौशलेंद्र त्रिपाठी का नाम आरोप पत्र में अंकित नहीं है। उन्हें गवाही के लिए 18 जुलाई को तलब किया गया है। साथ ही जिन पुलिसकर्मियों ने सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर से फुटेज निकाले, उनका नाम उपलब्ध कराने का आदेश दिया है。
घटना के विवरण
घटना के अनुसार बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी की छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। तीनों के खिलाफ लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान बृज एनक्लेव कॉलोनी, सुंदरपुर निवासी कुणाल पांडेय और जिवधिपुर, बजरडीहा के आनंद उर्फ अभिषेक चौहान व सक्षम पटेल का नाम प्रकाश में आने पर आरोपी बनाया था।


