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राज्यसभा में जयशंकर बोले, जाधव को वापस भेजने का पाकिस्तान से आग्रह करते हैं

अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी पर रोक लगाए जाने के बाद गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर पाकिस्तान से...

राज्यसभा में जयशंकर बोले, जाधव को वापस भेजने का पाकिस्तान से आग्रह करते हैं
नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 18 Jul 2019 12:40 PM
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अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी पर रोक लगाए जाने के बाद गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर पाकिस्तान से जाधव को रिहा करने और भारत वापस भेजने का आग्रह करते हैं। सरकार जाधव की सुरक्षा और देखरेख सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें यथाशीघ्र भारत वापस लाने के लिए कोशिश जारी रखेगी ।

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक जारी रखते हुए पाकिस्तान को इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। अदालत के 16 में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है। आईसीजे प्रमुख जस्टिस अब्दुलकवि अहमद यूसुफ ने फैसला पढ़ा। सोमालिया के जस्टिस यूसुफ ने 42 पन्नों के फैसले में कहा कि पाकिस्तान जब तक प्रभावी ढंग से अपने फैसले की समीक्षा और पुनर्विचार नहीं कर लेता है, तब तक कुलभूषण की फांसी पर रोक रहेगी। इसके साथ-साथ उसे जाधव तक भारत को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया गया है। 

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- विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर पाकिस्तान में गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है।

- जयशंकर ने कहा कि कुलभूषण जाधव निर्दोष हैं और कानूनी प्रतिनिधित्व तथा नियत प्रक्रिया के बिना जबरन करवाए गए उनके कबूलनामे से वास्तविकता नहीं बदलेगी । 

- विदेश मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला न केवल भारत और जाधव के लिए प्रामाणिकता का सबूत है बल्कि उन सभी के लिए भी है जो कानून व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संधियों की पवित्रता में विश्वास रखते हैं । 

- विदेश मंत्री ने कहा कि हम एक बार फिर पाकिस्तान से जाधव को रिहा करने और भारत वापस भेजने का आग्रह करते हैं। सरकार जाधव की सुरक्षा और देखरेख सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें यथाशीघ्र भारत वापस लाने के लिए कोशिश जारी रखेगी ।

- क्या है मामला 
पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को दावा किया था कि उसने एक भारतीय नौसेना के अधिकार कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया है। भारत ने पाकिस्तान के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जाधव की गिरफ्तारी ईरान से अपहरण करने के बाद दिखाई गई जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद कारोबार के सिलसिले में थे। बाद में 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुना दी। इस फैसले के खिलाफ 8 मई 2017 को भारत अंतरराष्ट्रीय अदालत पहुंचा। 

- आईसीजे प्रमुख जस्टिस अब्दुलकवि अहमद यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करे। उस पर पुनर्विचार करे। 

- भारत की कुछ मांगें खारिज 
आईसीजे ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने, जाधव की रिहाई और उन्हें सुरक्षित भारत पहुंचाने की नई दिल्ली की कई मांगों को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने भारत की अपील के खिलाफ पाकिस्तान की ज्यादातर आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे पाक की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी किरकिरी हुई है। 

- 21 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था 
21 फरवरी को आईसीजे ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके करीब 5 महीने बाद जस्टिस यूसुफ की अगुआई वाली 15 सदस्यीय पीठ ने अपना फैसला सुनाया। 

- 20 साल में दूसरी बार हार पाक
10 अगस्त 1999 को वायुसेना ने गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी नौसेना के विमान अटलांटिक को मार गिराया था। इसमें सवार सभी 16 सैनिकों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान का दावा था कि विमान को उसके एयरस्पेस में गिराया गया। उसने इस मामले में भारत से 6 करोड़ डॉलर मुआवजा मांगा था। आईसीजे की 16 जजों की पीठ ने 21 जून 2000 को 14-2 से पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था। इसके बाद यह दूसरा मौका है, जब पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय अदालत में हार हुई है।

- 2 साल 2 महीने तक चला मामला
अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाधव का मामला करीब 2 साल और 2 महीने तक चला। भारत 8 मई 2017 को आईसीजे पहुंचा था और पाकिस्तान पर वियना संधि की शर्तों के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया था। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव तक काउंसलर एक्सेस की नई दिल्ली की मांग को लगातार खारिज किया। 
 

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