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सूरत हवाला मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार (17 जनवरी) को कहा कि सूरत के करोड़ों रुपए के हवाला और मनी लांड्रिंग मामले में मुंबई के कारोबारी की करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी ने कहा कि मनी...

सूरत हवाला मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क
भाषा,नई दिल्लीSat, 18 Jan 2020 12:20 AM
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार (17 जनवरी) को कहा कि सूरत के करोड़ों रुपए के हवाला और मनी लांड्रिंग मामले में मुंबई के कारोबारी की करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी ने कहा कि मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत कारोबारी अब्दुल करीब जाका के 'रसूल मंजिल' नाम से आवासीय परिसर और जमीन, मुंबई में 480-480 वर्ग फुट के दो फ्लैट तथा रायगढ़ जिले के गोडसाई गांव में स्थित भूखंड कुर्क किए गए हैं।

कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 9.50 करोड़ रुपए बैठता है। यह मामला कथित रूप से फर्जी आयात बिलों के आधार पर कुल 5,395 करोड़ रुपए का धन बाहर भेजे जाने से जुड़ा है। यह राशि आईसीआईसीआई बैंक की सूरत शाखा के जरिए भेजी गई। 

ईडी ने सूरत पुलिस की 2014 की प्राथमिकी देखने के बाद पीएमएलए के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अफ्रोज फत्ता और मदनलाल जैन समेत तथा सूरत के कुछ अन्य हीरा कारोबारियों के कार्यालयों की मार्च 2014 में तलाशी में करोड़ों रुपए के हवाला कारोबार का भंडाफोड़ किया था।

आरोप है कि इन व्यापारियों ने हीरा आयात के फर्जी बिलों के आधार पर धन बाहर भेजते थे। फत्ता, जैन और कुछ अन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक पांच आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। मामले की जांच जारी है।

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