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हाथी को लक्जरी के रूप में नहीं रखा जा सकता है : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि हाथी को लक्जरी के रूप में नहीं रखा जा सकता है और इसे रखने के लिए उचित स्थान होना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी एन पटेल...

हाथी को लक्जरी के रूप में नहीं रखा जा सकता है : दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्ली, एजेंसी Fri, 09 Aug 2019 05:00 AM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि हाथी को लक्जरी के रूप में नहीं रखा जा सकता है और इसे रखने के लिए उचित स्थान होना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने यह व्यवस्था दी है । पीठ एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई कर रहा थी जिसमें उसने दावा किया था कि वह एक हाथी का मालिक है जो कथित रूप से लापता हो गया है।

हाथी के मालिक युसूफ अली के अनुसार, उच्च न्यायालय के पांच अप्रैल और 14 मई के फैसले में सरकार को निर्देश दिया था कि वह उसके हाथी को कब्जे में नहीं ले। हालांकि, छह जुलाई को वन्यजीव एवं वन विभाग के अधिकारियों ने उसके हाथी लक्ष्मी को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया। उसके हाथियों को कब्जे में लेने के सरकार के 19 फरवरी के अधिकारियों को दिये निर्देश के खिलाफ अली की अपील पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायायल का यह आदेश आया था। अली ने एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें अदालत ने उसकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था।

गुरुवार की सुनवाई के दौरान, पीठ ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसने अपनी अपील में कहा है कि उसकी आजीविका हाथी पर निर्भर है। पीठ ने कहा, ''निश्चित तौर पर आपकी आजीविका इस हाथी पर निर्भर नहीं है । तब यह धारणा बनेगी कि आप इसे ठीक से नहीं रख रहे होंगे । हमें आपकी याचिका पर सुनवाई क्यों करनी चाहिए। अदालत की पीठ ने कहा, ''आपने लक्जरी के लिए हाथी रखा है और आपके पास इसे रखने के लिए उचित स्थान नहीं है । तब सरकार को इसे लेने दीजिए, वह इसका ध्यान रखेंगे । लक्जरी के लिए आप ऐसे पशु को घर में नहीं रख सकते हैं।

अली के वकील ने जब आग्रह किया कि उन्हें समय दिया जाए ताकि रिकॉर्ड दस्तावेजों पर यह दिखाया जा सके कि हाथी उसकी आजीविका का स्रोत है, तो पीठ ने सीधे इंकार कर दिया और कहा कि हम आपको कुछ भी दायर करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आपने अपील दायर किया है और आपको यह पहले ही करना चाहिए था।

इस मामले की सुनवाई अब अदालत में शुक्रवार को होगी। इससे पहले अदालत ने न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करते हुए हाथी को कब्जे में लेने की कोशिश करने के लिए अपने कुछ अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से जवाब मांगा था। अली ने अपनी अवमानना याचिका में आरोप लगाया था कि छह जुलाई को वन्य जीव एवं वन विभाग के कुछ अधिकारी यमुना बैंक इलाके में आये और हाथी को कब्जे में लेने का प्रयास किया ।
 

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