संविदा कर्मी की गैर इरादतन हत्या में एसएसओ को सात साल सजा

हिन्दुस्तान, आगरा
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संविदा विद्युत कर्मी धारा सिंह की करंट लगने से हुई मौत के मामले में एसएसओ प्रमोद कुमार को अदालत ने दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने उसे सात साल की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। घटना 27 अक्टूबर 2021 को हुई थी जब प्रमोद ने जानबूझकर बिजली चालू कर दी थी।

संविदा कर्मी की गैर इरादतन हत्या में एसएसओ को सात साल सजा

संविदा विद्युत कर्मी की करंट से गैर इरादतन हत्या में आरोपी एसएसओ प्रमोद कुमार को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज राजमंगल सिंह यादव ने उसे सात वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी संतोष कुमार भाटी ने वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत छह गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी का मौसेरा भाई धारा सिंह निवासी ग्राम लाढम मनकेंडा संविदा पर विद्युत विभाग में कार्यरत था। 27 अक्तूबर 2021 की शाम करीब 7:30 बजे उसका भाई साथी संविदाकर्मी हेतराम के साथ बिजली विभाग का कार्य कर रहे थे। उसी दौरान उसके भाई के फोन पर एसएसओ प्रमोद कुमार का फोन आया।

उसने भाई से कहा लाढम फीडर की लाइट खराब हो गई है, दोनों उसे ठीक करके आओ। उसके बाद एसएसओ ने बताया शटडाउन हो गया है लाइन ठीक कर दो। खंभे पर चढ़कर उसका भाई लाइन ठीक कर रहा था तभी अचानक बिजली आ गई और करंट लगने से उसके भाई धारा सिंह की मृत्यु हो गई। यह भी आरोप था कि एसएसओ व अन्य विद्युत कर्मियों को यह पता होने के बाद कि दोनों विद्युत कर्मी पोल पर चढ़कर कार्य कर रहे हैं, इसके बाद भी बिजली चालू कर दी। पुलिस ने आरोपी प्रमोद को 28 अक्तूबर 21 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सात दिसंबर 21 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

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