लापरवाही के कारण करंट से मौत पर 40 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अलग-अलग घटनाओं में करंट से महिला और युवक की मौत के मामले में उपभोक्ता फोरम ने परिजनों को 39.50 लाख रूपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता सुभाष पटेल ने शनिवार...
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अलग-अलग घटनाओं में करंट से महिला और युवक की मौत के मामले में उपभोक्ता फोरम ने परिजनों को 39.50 लाख रूपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता सुभाष पटेल ने शनिवार को यहां बताया कि "रायगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम" ने विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही के कारण कंरट लगने से रामशिला सिदार (29 वर्ष) और शत्रुघन चौहान की मृत्यु होने पर रामशिला के पति को 19.75 लाख रुपए और चौहान की पत्नी को 19.75 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
पटेल ने बताया कि रामशिला सिदार के पति सुरेन्द्र सिदार ने तथा शत्रुघन चौहान की पत्नी जानकी चौहान ने 20—20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के तहत यह परिवाद इस वर्ष 14 मार्च को फोरम में प्रस्तुत किया था।
इस परिवाद में आवेदकों ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के बरमकेला स्थित कनिष्ठ यंत्री, रायगढ़ जिले के अधीक्षण यंत्री और प्रदेश के मुख्य अभियंता को पक्षकार बनाया था।
अधिवक्ता पटेल ने बताया कि दोनों आवेदकों ने बिजली विभाग में लगातार अलग अलग शिकायतें की थी। शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग ने सुधार नहीं किया।
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