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ECI ने चुनावी बॉन्ड की डिटेल वेबसाइट पर अपलोड की, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। मंगलवार को एसबीआई ने मामले में पूरी डिटेल ईसीआई को दी थी।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 March 2024 08:56 PM
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ECI ने चुनावी बॉन्ड की डिटेल वेबसाइट पर अपलोड की, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मंगलवार को चुनावी बॉन्ड का डेटा चुनाव निकाय को सौंपा था।

चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक बयान में कहा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 15 फरवरी और 11 मार्च 2024 के आदेश का पालन करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा 12 मार्च 2024 को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को सौंपा था। जिसे आज चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एसबीआई द्वारा प्राप्त डेटा को हू-ब-हू अपलोड किया गया है।"

चुनाव आयोग द्वारा पब्लिक किए गए डेटा से 12 अप्रैल 2019 के बाद से 1000 रुपये से 1 करोड़ रुपये के मूल्यवर्ग यूज किए चुनावी बॉन्ड की खरीद का पता चलता है। यह जानकारी कंपनियों और व्यक्ति विशेष दोनों द्वारा की गई खरीद को भी दर्शाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की उस दलील को खारिज किया था, जिसमें बैंक ने इसके लिए समय मांगा था। एसबीआई की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने नए चुनावी बॉन्ड जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या ये है कि जो चुनावी बॉन्ड जारी हुए हैं, उससे पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और इसमें समय लगेगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया था और मंगलवार तक ही पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था।