पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां समेत चार पर आरोप तय
ईडी ने कोलकाता की एक अदालत में पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके साथियों पर धनशोधन के आरोप तय किए हैं। ये सभी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। 27 मई 2024 को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें हत्या, जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

ईडी ने बुधवार को बताया कि कोलकाता की एक स्पेशल पीएमएलए अदालत ने धनशोधन मामले में पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां, उनके भाई शेख आलमगीर और उनके दो साथियों पर आरोप तय किए हैं। इन सभी के खिलाफ मई 2024 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कोर्ट ने 15 जून को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। जिन अन्य लोगों पर आरोप तय किए गए हैं, उनमें शाहजहां के साथी शिब प्रसाद हाजरा और दीदार बख्श मोल्ला शामिल हैं। ये चारों अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने 27 मई 2024 को पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत इन चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और कोर्ट ने 3 जून 2024 को इसका संज्ञान लिया था।
शाहजहां और उनके साथियों के खिलाफ धनशोधन की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर से जुड़ी है। इनमें धमकी देने, हत्या, हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और ज़मीन हड़पने जैसे आरोप शामिल हैं। ईडी ने शाहजहां को 30 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था।


