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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका का ED और CBI ने किया विरोध

सीबीआई एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत में अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में गिरफ्तार क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका का विरोध किया। एजेंसियों ने मंगलवार को कहा कि रिहा किए जाने...

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका का ED और CBI ने किया विरोध
प्रमुख संवाददाता,नई दिल्ली।Wed, 13 Feb 2019 04:41 AM
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सीबीआई एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत में अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में गिरफ्तार क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका का विरोध किया। एजेंसियों ने मंगलवार को कहा कि रिहा किए जाने पर वह भारत से फरार हो सकता है।

सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग अपने जवाब में पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार को बताया कि मिशेल गंभीर आर्थिक अपराध का आरोपी है और उसे दोषी ठहराने के लिए उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। मिशेल के वकील द्वारा जिरह के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को तय की है। इसके अलावा मिशेल के वकील को जेल में मिलने की याचिका पर भी मंगलवार को सुनवाई हुई।

सीबीआई ने कहा कि मिशेल एक ब्रिटिश नागरिक है। भारत में उसकी कोई जड़ें नहीं हैं। जमानत मिलने पर मिशेल के भारत से फरार हो जाने की आशंका है। संभव है कि वह मुकदमे का सामना करने के लिए लौटे ही नहीं। मिशेल ने सीबीआई और ईडी द्वारा दायर मामलों में जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोप-पत्र 60 दिनों की तय समय-सीमा में दाखिल नहीं किया गया।

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