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DTH-केबल संचालक मौजूदा पैकेज से ज्यादा नहीं वसूल सकते- TRAI

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने पैकेज चुनने की समय सीमा बढ़ाने के साथ डीटीएच और केबल टीवी संचालकों पर कीमतों को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। ट्राई ने बुधवार को स्पष्ट किया कि नए प्लान के...

DTH-केबल संचालक मौजूदा पैकेज से ज्यादा नहीं वसूल सकते- TRAI
एजेंसी,नई दिल्ली।Thu, 14 Feb 2019 03:28 AM
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भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने पैकेज चुनने की समय सीमा बढ़ाने के साथ डीटीएच और केबल टीवी संचालकों पर कीमतों को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। ट्राई ने बुधवार को स्पष्ट किया कि नए प्लान के अलावा कंपनियां अपनी ओर से जो स्कीम ग्राहकों के लिए पेश कर रही हैं, उसका बिल मौजूदा पैकेज से ज्यादा नहीं हो सकता।

दरअसल, डीटीएच और केबल संचालक प्रत्येक ग्राहक के मौजूदा पैकेज दरों के हिसाब से अपनी स्कीम भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ग्राहकों की शिकायत है कि इससे भी उनका मासिक बिल बढ़ गया है। ट्राई के सचिव एस के गुप्ता ने कहा कि नियामक ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे सर्वाधिक उपयुक्त योजना के तहत उपभोक्ताओं से उनकी मौजूदा योजना से अधिक राशि नहीं ले सकते। उपभोक्ताओं ने कोई शिकायत की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

नियामक ने चैनलों का चुनाव करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक कर दिया है। पहले यह समयसीमा 31 जनवरी तक ही थी। गौरतलब है कि दूरसंचार नियामक ने डीटीएच और केबल टीवी संचालकों के लिए 29 दिसंबर को नए टैरिफ पैकेज की व्यवस्था चालू की थी, जिसके तहत ग्राहकों को खुद अपने चैनल चुनने और उसके ही पैसे देने की छूट गी गई थी। ट्राई ने कंपनियों को उन ग्राहकों के लिए सबसे उपयुक्त योजना पेश करने को कहा, जिन्होंने अभी तक चैनलों के विकल्प खुद नहीं चुने हैं।

ग्राहकों के अनुकूल भाषा का इस्तेमाल करें
ट्राई ने यह भी कहा है कि टैरिफ पैकेज चुनने के 72 घंटे में ही उसे लागू करना होगा। ट्राई ने कहा कि उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के तरीके और भाषा के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त योजना को डिजाइन किया जाना चाहिए। उसने यह भी कहा है कि अगर कोई विकल्प नहीं चुनता है तो उसके लिए भी किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

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