फतुहा में ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम से 1.8 करोड़ की कफ सिरप जब्त की
मुजफ्फरपुर में डीआरआई ने पटना के फतुहा स्थित एक गोदाम से 1.8 करोड़ रुपये का प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त किया है। यह खेप पश्चिम बंगाल से आई थी और इसे बांग्लादेश भेजा जाना था। जांच के दौरान 18,000 बोतलें मिलीं, जिनमें से रिसीवर का ड्रग लाइसेंस रद्द था।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। मुजफ्फरपुर डीआरआई की टीम ने पटना के फतुहा स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम से 1.8 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त की है। गोदाम में 18 हजार बोतल कफ सिरप मिली है। कफ सिरप की यह खेप पश्चिम बंगाल से मंगाई गई थी। इसे बिहार से बॉर्डर क्रॉस कराकर बांग्लादेश भेजा जाना था। जब्त कफ सिरप की बोतलों पर 193 रुपये मूल्य अंकित है। डीआरआई के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनडीपीएस के तहत जब्त होने वाली इस कफ सिरप की कीमत सरकारी स्तर पर एक हजार रुपए प्रति बोतल तय है।डीआरआई को पश्चिम बंगाल से कफ सिरप लाए जाने की सटीक जानकारी मिली थी।
इसके आधार पर छापेमारी की गई। डीआरआई को पश्चिम बंगाल से पटना तक बड़े रैकेट की जानकारी मिली है। कुछ और स्थनों पर कार्रवाई हो सकती है। डीआरआई सूत्रों के अनुसार, गोदाम की तलाशी में भूरे रंग के गत्ते के कार्टनों में छिपाकर रखी गई कोडीन युक्त कफ सिरप की बोतलें बरामद हुईं। नशीली होने के कारण यह कफ सिरप प्रतिबंधित है। कफ सिरप के रिसीवर का ड्रग लाइसेंस पहले ही रद्द हो चुका था। इतना ही नहीं, प्राप्तकर्ता के नाम पर दर्ज पता भी फर्जी पाया गया। कोडीन को फॉस्फेट एनडीपीएस अधिनियम के तहत अत्यधिक नशीली दवा की श्रेणी में रखा गया है। अब डीआरआई इस गिरोह में शामिल मुख्य सरगना, वितरकों और आपूर्ति नेटवर्क की पहचान करने के लिए आगे की जांच कर रही है।


