चीनी की जमाखोरी ओवररेटिग कतई न की जाए: डीएम
झांसी में डीएम गौरांग राठी ने व्यापारियों के साथ चीनी के स्टॉक की समीक्षा बैठक की। व्यापारियों को पोर्टल पर रोज़ जानकारी देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि 30 दिन से अधिक स्टॉक नहीं रखा जाएगा और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

झांसी। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम गौरांग राठी ने व्यापारियों से चीनी (शक्कर) के स्टाक को लेकर समीक्षा बैठक की। निर्देश दिए कि व्यापारी शक्कर की स्थिति को लेकर रोज पोर्टल पर जानकारी दें। उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया। कहा कि सभी को पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। डीएम के आदेश पर चीनी के स्टॉक/मूल्य के पर्यवेक्षण/नियंत्रण हेतु सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जिसमें सम्बन्धित तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक एवं मण्डी सचिव सदस्य बनाये गये हैं। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित जनपद के समस्त चीनी व्यापारियों को निर्देशित किया कि भारत सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध स्टॉक की नियमित घोषणा अनिवार्य रूप से की जाये।
उन्होंने समस्त मण्डी सचिवों को निर्देशित किया कि जनपद के जो व्यापारी पोर्टल पर अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं, उन्हें अभियान चलाकर कल तक प्रत्येक दशा में पोर्टल पर पंजीकृत कराते हुए उपलब्ध स्टॉक की नियमित घोषणा करायी जाये। जनपद में किसी भी व्यापारी द्वारा चीनी का 30 दिन से अधिक स्टॉक भण्डारित नहीं किया जायेगा, नियमित रूप से स्टॉक की बिक्री की जायेगी।समस्त विक्रेताओं के स्टॉक रजिस्टर नियमित रूप से व्यवस्थित होना चाहिए, किसी भी स्थिति में चीनी की जमाखोरी एवं चीनी के दाम की ओवररेटिंग न की जाये, यदि कोई व्यक्ति/व्यापारी जमाखोरी/कालाबाजारी में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी, समस्त मण्डी सचिव, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी एवं विपणन निरीक्षक रहे।


