लंबित ई-चालानों का सत्यापन 12 तक होगा, 50 फीसदी तक की छूट का मौका
गया जिला परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले लंबित यातायात ई-चालानों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू की है। 1 से 12 सितंबर तक विशेष व्यवस्थाओं के तहत चालानों का सत्यापन किया जाएगा। योजना के तहत 90 दिन या उससे अधिक समय से लंबित चालानों पर 50% छूट का प्रावधान है, जिससे वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर गया जिला परिवहन विभाग ने लंबित यातायात ई-चालानों के निपटारे की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी है। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक पुराने मामलों का निपटारा कराने के उद्देश्य से जिला परिवहन कार्यालय में 1 सितंबर से 12 सितंबर तक विशेष व्यवस्था के तहत चालानों का सत्यापन किया जाएगा। वाहन मालिक अपने लंबित चालान की जानकारी प्राप्त कर उसमें मौजूद त्रुटियों और अन्य समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। बिहार परिवहन विभाग की ओर से लागू एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना के तहत पात्र वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी जा रही है।
योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के ऐसे ई-चालान, जो 90 दिन या उससे अधिक समय से लंबित हैं, उनके जुर्माने की राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। इससे लंबे समय से लंबित चालानों का निपटारा कराने वाले वाहन मालिकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। डीटीओ राजेश कुमार ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे कार्यालय आने के दौरान अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और संबंधित चालान की प्रति साथ लेकर आएं। बताया गया कि समय रहते सत्यापन करा लेने से लोक अदालत के दिन अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकेगा और लंबित मामलों के निपटारे में भी तेजी आएगी।गया जी से राजेश कुमार मिक्की की रिपोर्ट


