जांच के दौरान व्यवसायियों के अधिकारों का हनन होने पर कार्रवाई
हिन्दुस्तान विशेष वाहन या व्यक्ति की जांच को लेकर सभी जिलों को दिया गया

भागलपुर, प्रधान संवाददाता। पुलिस के जांच अभियान के दौरान किसी व्यक्ति या व्यवसायी के अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। उसका हनन करने वाले पुलिसकर्मियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसको लेकर डीजीपी विनय कुमार ने भागलपुर सहित सभी जिलों को निर्देश दिया है। वाहन जांच और उस दौरान नगदी मिलने पर क्या करना है, इसको लेकर कई बिंदुओं पर निर्देश दिया गया है। किसी व्यक्ति की जांच के दौरान संवेदनशील बने रहने और अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखने को कहा गया है। उस दौरान अगर किसी व्यक्ति या व्यवसायी के अधिकारों का हनन होता है तो वे इसकी शिकायत वरीय अधिकारी या जिला नियंत्रण कक्ष को कर सकते हैं। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही गई है।
महिला और बच्चों का ध्यान रखना जरूरी
डीजीपी ने यह भी साफ कर दिया है कि जांच के दौरान पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी महिला, बच्चों और उनके साथ मौजूद पुरुष की गरिमा और उनके मानवाधिकारों का पूरा सम्मान करेंगे। उस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिनकी तलाशी ली जा रही है, वे प्रताड़ित महसूस नहीं करें। महिलाओं की तलाशी सिर्फ महिला पदाधिकारियों द्वारा ही की जाय यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। तलाशी के दौरान वीडियोग्राफी कराना भी जरूरी होगा, ताकि बाद में पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी पर अनियमितता या गलत व्यवहार का आरोप लगाया जाता है तो उसको लेकर साक्ष्य प्रस्तुत कर वे खुद को निष्पक्ष ठहरा सकें।
नगदी मिलने पर आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देंगे
वाहन या व्यक्ति की जांच व तलाशी के दौरान अगर नगद राशि बरामद होती है और उसको लेकर संदेह हो तो संबंधित व्यक्ति से जरूरी कागजात की मांग की जाएगी। पैसे का स्रोत पूछा जाएगा। अगर वे सही कागजात और स्रोत बता देते हैं तो उन्हें जाने दिया जाएगा। अगर वे सही जानकारी या कागजात नहीं दे पाते हैं तो इसकी सूचना तुरंत आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0612-2504448 पर देनी जरूरी होगी। उसके बाद आयकर विभाग की टीम संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करेगी और पैसे का स्रोत को लेकर जरूरी कार्रवाई करेगी। नगद राशि चोरी या लूट के हो या उस पैसे का इस्तेमाल अपराध में किए जाने की बात सामने आए तो पुलिस भी पैसे को जब्त कर सकेगी।
समन्वय बैठक में व्यवसायियों को जरूरी जानकारी देगी पुलिस
डीजीपी ने सभी रेंज आईजी, डीआईजी और जिलों के पुलिस कप्तान को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि थाना स्तर पर आयोजित होने वाले जनसंवाद और व्यवसायियों के साथ होने वाली समन्वय बैठक के दौरान उन्हें यह बताया जाए कि नियमित तौर पर अगर कोई व्यवसायी नगद राशि का परिवहन करते हैं तो उस दौरान वे उक्त राशि से संबंधित वैध कागजात जरूर रखें। जांच के दौरान वैध कागजात पुलिस को जरूर दिखाएं। व्यवसायियों को यह भी आश्वस्त किया जाएगा कि जांच व तलाशी एक प्रक्रिया है। उस दौरान उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा।
वर्जन
जांच और तलाशी के दौरान जिन बातों का ध्यान रखने का निर्देश मुख्यालय से मिला है, उसका पालन कराया जाएगा। इसको लेकर तीनों जिलों के एसपी को निर्देशित किया जाएगा। तलाशी के दौरान पुलिस का व्यवहार अच्छा और सहयोगात्मक रहे यह जरूरी है।
- विवेक कुमार, रेंज आईजी


