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DGCA का एयरलाइंस को निर्देश- फ्लाइट में खाली रखें बीच की सीट, नहीं तो करें सुरक्षा की पूरी व्यवस्था

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने सभी एयरलाइंस को सीटों को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किया है। एयरलाइंस कंपनियों से सभी घरेलू उड़ानों में बीच की सीट खाली रखने का निर्देश दिया गया है। या फिर अगर ऐसा...

DGCA का एयरलाइंस को निर्देश- फ्लाइट में खाली रखें बीच की सीट, नहीं तो करें सुरक्षा की पूरी व्यवस्था
लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली।Mon, 01 Jun 2020 03:34 PM
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नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने सभी एयरलाइंस को सीटों को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किया है। एयरलाइंस कंपनियों से सभी घरेलू उड़ानों में बीच की सीट खाली रखने का निर्देश दिया गया है। या फिर अगर ऐसा नहीं संभव हो पाता है तो यात्रा के दौरान बीच की सीट पर बैठने वाले यात्री को सुरक्षात्मक उपकरण मुहैया कराया जाए।

नागर विमानन महानिदेशालय के ये निर्देश तीन जून से लागू होंगे। एयरलाइंस को सभी यात्रियों को सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए कहा, जिसमें तीन-लेयर सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड और पर्याप्त सैनिटाइज़र (पाउच / बोतल) शामिल हैं।

हाल के दिनों में घरेलू उड़ानों की शरुआत की गई है। कुछ फ्लाइट में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से पूरे विमान के यात्रियों को एहतियातन जांच से गुजरना पड़ा। इसकी को देखते हुए डीजीसीए ने आज कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत एयरलाइंस को सभी फ्लाइट को उड़ान से पहले और बाद में सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने वाली एयर इंडिया की उड़ानों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखे जाने को लेकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं सरकारी विमानन कंपनी को हाल ही में पूछा था कि क्या कोरोना वायरस को पता है कि उसे विमान में बैठे यात्री को संक्रमित नहीं करना है?

शीर्ष अदालत ने वंदे भारत अभियान के तहत भारतीयों को स्वदेश लाने वाली सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को गैर-निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में दस दिनों तक बीच की सीटों पर भी यात्री बिठाकर लाने की अनुमति प्रदान करते हुए कहा कि उसके बाद एयर इंडिया को बॉम्बे उच्च न्यायालय के 22 मई के आदेश के अनुरूप बीच की सीटें खाली रखनी पड़ेगी।

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