हत्या मामले में आरोपी रिहा
देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन ने हत्या के मामले में आरोपी अविनाश कुमार पांडेय को संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया है। मृतक 14 वर्षीय भुवन मिश्रा का शव बोरे में मिला था। अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए, लेकिन अदालत ने सबूतों की भ्रामकता के चलते आरोपी को बरी कर दिया।

देवघर। हत्या से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम- सह-विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को रिहा करने का निर्णय सुनाया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जीआर संख्या 323/2022 के इस मामले में बिहार के जमुई जिला के खैरा थाना अंतर्गत खैरा ग्राम के अविनाश कुमार पांडेय को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोप के अनुसार मामले के सूचक रोहिणी ग्राम निवासी सपन कुमार मिश्रा के छोटे भाई गगन कुमार मिश्रा का लड़का भुवन मिश्रा उर्फ छोटन, जो 14 वर्ष उम्र का था देर शाम में अपनी मां से ₹20 लेकर दोस्तों के साथ स्टेशन की ओर गया था।
बाद में उसका शव पलंगा पहाड़ी पर मिला। पुलिस द्वारा छुरा भी बरामद किया गया। मृतक शव कई टुकड़े में काटकर बोरा में भरकर फेका था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बारह गवाह भी प्रस्तुत किए गए। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को रिहा करने का निर्णय सुनाया।


