आर्म्स एक्ट के मामले में तीन आरोपी रिहा
देवघर की एसीजेएम आनंद सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में तीन आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। राहुल मिश्रा, अंकुश वात्स्यायन और सानू फलाहरी को नंदन पहाड़ी पिकनिक स्थल पर हथियार और गोली के साथ पकड़े जाने के बाद रिहा किया गया, क्योंकि गवाहों ने आरोपों का समर्थन नहीं किया।

देवघर। आर्म्स एक्ट से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के एसीजेएम आनंद सिंह की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए तीन आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 280/ 2024 के इस मामले में देवघर के छत्तीसी क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी मोहल्ले के राहुल मिश्रा, अंकुश वात्स्यायन एवं सानू फलाहरी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। उनके विरुद्ध देवघर थाना कांड3/2024 के रूप में मामला दर्ज कराया गया था। आरोपों के अनुसार उन्हें नंदन पहाड़ पिकनिक स्थल पर हथियार और गोली के साथ पकड़ा गया था।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह प्रस्तुत किए गए, पर बताया जाता है कि उन्होंने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अंततः तीनों आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।


