मुख्य सचिव विवाद: जेल में ही रहेंगे AAP विधायक, कोर्ट ने नहीं दी जमानत
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। शहर की एक अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार जरवाल को...
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। शहर की एक अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार जरवाल को आज जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने साथ ही कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें एक व्यक्ति, एक वरिष्ठ नौकरशाह की मर्यादा का 'सरेआम उल्लंघन' किया गया।
विशेष न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने यहां की देवली सीट के विधायक जरवाल की जमानत याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। विधायक ने इस आधार पर अपने लिए राहत की मांग की थी कि वह युवा हैं और उनकी हाल ही में शादी हुई है। अदालत ने आदेश जारी करते हुए कहा, 'यह एक ऐसा मामला है जहां 56 साल के एक व्यक्ति की मर्यादा सरेआम भंग की गई।'
इससे पहले गत 23 फरवरी को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में दो विधायकों जरवाल और अमानतुल्ला खान को जमानत देने से मना करते हुए कहा था कि यह ध्यान में रखते हुए कि वे हिस्ट्री शीटर हैं, मामले को सामान्य और नियमित तरीके से नहीं लिया जा सकता।
सत्र अदालत में जरवाल के लिए जमानत की मांग करते हुए उनके वकील बी एस जून ने दलील दी कि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं और वे हिस्ट्री शीटर नहीं हैं। बता दें कि दोनों को 22 फरवरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।