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कोर्ट की फटकार : मोबाइल पुलिस के पास तो आरोपी की पत्नी को क्या ‘भूत’ ने फोन किया

एक व्यक्ति को पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसका फोन भी जब्त कर लिया। लेकिन उस मोबाइल नंबर से आरोपी की पत्नी को कॉल की गई। उस समय आरोपी हिरासत में था जबकि पुलिस कॉल...

कोर्ट की फटकार : मोबाइल पुलिस के पास तो आरोपी की पत्नी को क्या ‘भूत’ ने फोन किया
हेमलता कौशिक,नई दिल्लीTue, 20 Aug 2019 06:28 AM
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एक व्यक्ति को पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसका फोन भी जब्त कर लिया। लेकिन उस मोबाइल नंबर से आरोपी की पत्नी को कॉल की गई। उस समय आरोपी हिरासत में था जबकि पुलिस कॉल करने से इंकार करती रही। आखिर आरोपी की पत्नी के फोन का रिकॉर्ड निकाला गया। इसमें पाया गया कि आरोपी के फोन से उसकी पत्नी को कॉल की गई थी। अदालत ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडेय की अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने कहा है कि जांच अधिकारी ने निष्पक्ष जांच नहीं की है। अदालत ने संबंधित पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच प्राथमिकता से कराएं। साथ ही अदालत ने वर्तमान जांच एजेंसी को बदल दिया जाए। संबंधित जिले की दूसरी जांच एजेंसी को इस मामले की तफ्तीश सौंपी जाए। इस आदेश की प्रति पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

रिश्वत मांगने का आरोप : मामले में आरोपी की पत्नी का कहना है कि उसे फोन कर मामला निपटाने की पेशकश की गई थी। इसकी एवज में उससे नकदी की मांग की गई थी। बहरहाल इस आरोप को लेकर अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया है। अदालत का कहना था कि फोन कॉल का सच सामने आने पर अन्य तथ्य भी खुल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अदालत ने इस आरोपी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। आरोपी को 3 जून को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत की टिप्पणी, "अब जबकि यह स्पष्ट हो गया है कि आरोपी के रिमांड पर होने के दौरान उसकी पत्नी को कॉल किया गया था। ऐसे में यह भी साफ है कि पुलिस कस्टडी में मोबाइल होने की स्थिति में आरोपी यह कॉल कर नहीं सकता था। वहीं, पुलिस की तरफ से भी फोन करने से इंकार किया जा रहा है तो फिर क्या यह फोन कॉल ‘भूत’ ने किया और अगर यह कॉल आरोपी द्वारा की गई है तो यह पूरी तरह पुलिस महकमे की खामी है।"

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