शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप जोड़े गए
दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत आरोप जोड़े हैं। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में बताया। इमाम को भाषण के जरिए लोगों को...
दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत आरोप जोड़े हैं। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में बताया। इमाम को भाषण के जरिए लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ शनिवार को चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
शरजील पर 15 दिसंबर 2019 को जामिया में देशद्रोही भाषण देने और दंगे भड़काने का आरोप है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए ( देशद्रोह और दो वर्गों के बीच भेदभाव) के तहत केस दर्ज किया गया था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान देशविरोधी भाषण देने के आरोपी जवारहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शनिवार को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
Delhi Police has added Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) on Sharjeel Imam (who was arrested for giving seditious speech & abetting riots in Jamia in December 2019): Delhi Police Official (File pic) pic.twitter.com/2riafHu5tM
— ANI (@ANI) April 29, 2020
चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील ने 13 दिसंबर को जामिया में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद 15 दिसंबर को नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जमकर हिंसा हुई थी जिसमें सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया था। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मिले सबूतों से इस बात की पुष्टि होती है कि उसने देशविरोधी भाषण दिए और इससे हिंसा भड़की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।