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शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप जोड़े गए

दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत आरोप जोड़े हैं। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में बताया। इमाम को भाषण के जरिए लोगों को...

शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप जोड़े गए
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीWed, 29 Apr 2020 09:51 PM
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दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत आरोप जोड़े हैं। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में बताया। इमाम को भाषण के जरिए लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ शनिवार को चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 

शरजील पर 15 दिसंबर 2019 को जामिया में देशद्रोही भाषण देने और दंगे भड़काने का आरोप है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए ( देशद्रोह और दो वर्गों के बीच भेदभाव) के तहत केस दर्ज किया गया था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान देशविरोधी भाषण देने के आरोपी जवारहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शनिवार को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील ने 13 दिसंबर को जामिया में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद 15 दिसंबर को नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जमकर हिंसा हुई थी जिसमें सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया था। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मिले सबूतों से इस बात की पुष्टि होती है कि उसने देशविरोधी भाषण दिए और इससे हिंसा भड़की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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