कार में अकेले होने पर भी कैसे है कोरोना का रिस्क और क्यों जरूरी है मास्क, हाई कोर्ट ने समझाई पूरी बात

हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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कार में अकेले होने पर भी कैसे कोरोना होने का रिस्क बरकरार रहता है और क्यों इस वक्त भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है। इस पूरी बात को हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश के जरिए समझाया...

delhi high court holds wearing of mask compulsory even while alone in vehicle says mask is like a su

कार में अकेले होने पर भी कैसे कोरोना होने का रिस्क बरकरार रहता है और क्यों इस वक्त भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है। इस पूरी बात को हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश के जरिए समझाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर कोई व्यक्ति निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग कर रहा है तो भी फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। एक कार को भी सार्वजनिक स्थान के रूप में लिया जाएगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि फेस मास्क एक 'सुरक्षा कवच' के रूप में काम करता है, जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करता है। साथ ही यह भी कहा गया कि दिल्ली में मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य है। अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क न पहनने के जुर्माने के मामले की सुनवाई करते हुए फैसले की घोषणा करते हुए, न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने कहा, "भले ही आप कार में अकेले हों, लेकिन मास्क पहनने पर आपत्ति क्यों है? यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए ही है।"

अदालत ने कहा, "जब एक कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, तो ड्राइवर अक्सर अपनी खिड़की खोल देते हैं। कोरोनो वायरस इतना संक्रामक है कि उस समय भी, कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है।" उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी चीज है, जो कोई भी व्यक्ति कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कर सकता है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे कहा, "वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय सरकारें मास्क पहनने की सलाह देती हैं। महामारी की चुनौती बहुत बड़ी है। किसी व्यक्ति को टीका लगा हो या नहीं मास्क पहनना सभी के लिए जरूरी है।"न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल न्यायाधीश की पीठ ने उन लोगों पर लगाए गए जुर्माने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया, जो अपनी कारों में अकेले होने पर मास्क नहीं पहनते थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया था कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक अकेले चालक को मास्क नहीं पहनना है। लेकिन हर राज्य को अपने नियम बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार था। आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी निजी या सार्वजनिक वाहनों में सभी के लिए मास्क के पक्ष में तर्क दिया है। साथ ही राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 में ही इस तरह का आदेश पारित किया था।

Tej Singh

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