पूर्व कांग्रेस विधायक की सजा पर रोक लगाने से इनकार

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया। यह मामला 1998 से 2011 के बीच अवैध ब्याज के लिए बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि दोषी को राहत नहीं मिल सकती।

पूर्व कांग्रेस विधायक की सजा पर रोक लगाने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को धोखाधड़ी के एक मामले में मध्य प्रदेश के अयोग्य घोषित कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह मामला 1998 व 2011 के बीच अवैध ब्याज भुगतान पाने के लिए बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने से जुड़ा है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने भारती की सजा पर रोक लगाने की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में दोषी को राहत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के बाद पूर्व विधायक को सुनाई गई तीन साल की सजा पर रोक लगा दी थी।

2 अप्रैल को सत्र अदालत ने जिला सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन भारती को इस मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। सत्र अदालत ने 1 अप्रैल को भारती को आईपीसी की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। भारती के वकील ने पहले तर्क दिया था कि एक बार सजा पर रोक लग जाने के बाद, उनकी अयोग्यता का कोई आधार नहीं रहेगा। नतीजतन उनकी विधानसभा सीट खाली घोषित नहीं की जाएगी।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।