घोटाले में दोषी ठहराए गए दो भाई बरी

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड के ट्यूबवेल रे-बोरिंग घोटाले में दोषी ठहराए गए कपिल और रितेश वालिया को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि सीबीआई आरोप साबित करने में असफल रही, जिससे पहले की सजा को रद्द किया गया। मामला 2007-08 का है।

घोटाले में दोषी ठहराए गए दो भाई बरी

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड के ट्यूबवेल री-बोरिंग कार्य में कथित घोटाले के मामले में दोषी ठहराए गए दो भाइयों कपिल वालिया और रितेश वालिया को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल की अदालत ने कहा कि सीबीआई यह साबित करने में विफल रही कि कार्य आदेश के अनुसार जॉनसन पाइप नहीं लगाए गए थे या आरोपियों ने डीजेबी अधिकारियों के साथ मिलकर कोई आपराधिक साजिश रची थी। इसी आधार पर सत्र अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया। मामला वर्ष 2007-08 में डीजेबी के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने और री-बोरिंग के कार्यों से जुड़ा था।

सीबीआई का आरोप था कि ठेकेदारों और जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने मिलकर जॉनसन पाइप की जगह कम गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल किया और भुगतान हासिल करने के लिए फर्जी बिलों का सहारा लिया। इस मामले में निचली अदालत ने अगस्त 2025 में कपिल वालिया और रितेश वालिया को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ दोनों ने अपील दायर की थी।

Nikhil Pathak

लेखक के बारे में

Nikhil Pathak

शॉर्ट बायो: निखिल पाठक एक प्रतिबद्ध और तथ्यपरक पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट मीडिया में 6.5 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में कार्यालय संवाददाता के रूप में कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और स्पोर्ट्स बीट कवर कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग का फोकस न्याय, जवाबदेही और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रहता है।

परिचय
निखिल पाठक नई दिल्ली में आधारित एक सक्रिय पत्रकार हैं, जो न्यायपालिका, पर्यावरणीय नियमन और खेल जगत से जुड़े विषयों पर गहन और संतुलित रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने 1984 सिख विरोधी दंगा मामलों के कोर्ट ट्रायल व सजा पर फैसले, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और अदालतों के आंकड़ों पर आधारित कई प्रमुख खबरों की कवरेज की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशयों के संरक्षण और पर्यावरणीय जवाबदेही से जुड़े मामलों पर भी उनकी विस्तृत रिपोर्टिंग रही है।

करियर का सफर
निखिल पाठक ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2019 में अमर उजाला के साथ की। अमर उजाला की चंडीगढ़ यूनिट में वह डेस्क पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने खबरों के संपादन, पेज मेकिंग और डेस्क से जुड़े अन्य कार्यों की गहन समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2022 में उन्होंने दैनिक जागरण में बतौर संवाददाता कार्यभार संभाला। दैनिक जागरण के पूर्वी दिल्ली कार्यालय में रहते हुए उन्होंने डीडीए, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूए और धर्म-कर्म जैसी बीटों पर काम किया। इस दौरान उन्होंने जमीनी मुद्दों, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई रोचक और प्रभावी समाचार लिखे।फरवरी 2025 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ जॉइन किया। एचटी मीडिया के साथ उनका एक वर्ष का अनुभव है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
निखिल ने एमए (जर्नलिज्म) तथा बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीजेएमसी) की पढ़ाई की है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और फील्ड अनुभव का संयोजन उन्हें कानूनी, पर्यावरणीय और खेल विषयों को तथ्यात्मक व सरल भाषा में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।

रिपोर्टिंग विजन
निखिल का मानना है कि कोर्ट और एनजीटी से जुड़े फैसले केवल कानूनी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे सीधे समाज, शासन और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी और पर्यावरणीय मुद्दों को पाठकों के लिए सरल, सटीक और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करना है।

विशेषज्ञता
कोर्ट रिपोर्टिंग (ट्रायल, सजा, महत्वपूर्ण आदेश)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)— प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशय संरक्षण
आंकड़ों पर आधारित न्यायिक रिपोर्टिंग
स्पोर्ट्स कवरेज

व्यक्तिगत रुचियां
संगीत, लेखन और बैडमिंटन

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