तालाब जीर्णोद्धार योजनाओं की नहीं दी जा रही जानकारी
जमुआ के विधायक मंजु कुमारी द्वारा स्वीकृत तालाब जीर्णोद्धार योजनाओं की जानकारी भूमि संरक्षण विभाग नहीं दे रहा है। आवेदक मनोज कुमार दास ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी लेकिन आठ महीनों बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने अपील दायर की और सूचनाएं उपलब्ध कराने की मांग की।

सियाटांड़, प्रतिनिधि। जमुआ प्रखंड अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जमुआ विधायक मंजु कुमारी की अनुशंसा पर स्वीकृत एवं संचालित तालाब जीर्णोद्धार योजनाओं की जानकारी भूमि संरक्षण विभाग देने में आनाकानी कर रहा है। इस संबंध में ग्राम उखरसाल थाना जमुआ, गिरिडीह निवासी आवेदक मनोज कुमार दास ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत 14 फरवरी 2026 को भूमि संरक्षण पदाधिकारी, गिरिडीह से विभिन्न योजनाओं, प्राक्कलित राशि, स्थल की तस्वीरों और संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विवरण सहित सूचनाएं मांगी थी। हालांकि, निर्धारित समय सीमा से आठ महीने बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई।
सूचना का अधिकार अधिनियम
अपीलीय प्राधिकारी के कोर्ट में न उपस्थित हुए ओर न सूचना दी।
प्रथम अपील दायर
सूचना न मिलने से क्षुब्ध होकर आवेदक ने 23 मार्च 2026 को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (उप विकास आयुक्त) के समक्ष प्रथम अपील दायर की। मामले का संज्ञान लेते हुए उप विकास आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय से (ज्ञापांक 1751/जि०ग्रा०वि०) 24 जुलाई, 2026 को नोटिस जारी कर 5 अगस्त, 2026 को सुनवाई निर्धारित की गई तथा भूमि संरक्षण पदाधिकारी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने और उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
सूचना की कमी पर सवाल
इसके बावजूद, 29 अगस्त 2026 तक कोई सूचना प्राप्त न होने पर मनोज कुमार दास ने अपील वाद संख्या 31/2026 के संबंध में उप विकास आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपनी लिखित हाजिरी दर्ज कराई है। आवेदक ने विभागीय रवैए पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि आरटीआई अधिनियम की सार्थकता बनाए रखने के लिए अपेक्षित सूचनाएं तुरंत और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाए।


