पीएफआई मामले के आरोपी की न्यायिक हिरासत में मौत
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कोच्चि में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के आरोपी मोहम्मद यासर अराफात की न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गई। अदालत ने उसका शव परिजनों को सौंपने का आदेश दिया। अराफात को हृदय संबंधी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई।

कोच्चि, एजेंसी। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ दर्ज एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद एक आरोपी की मौत हो गई। अदालत ने उसका शव परिजनों को सौंपने का आदेश दिया है। एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश पीके मोहनदास ने पीएफआई की कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़े मामले में 64वें आरोपी मोहम्मद यासर अराफात का शव उसके परिजन को सौंपे जाने का आदेश दिया। कोच्चि के रहने वाले अराफात (34) ने इस साल फरवरी में एनआईए अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। उसे त्रिशूर के विय्यूर में उच्च सुरक्षा वाली जेल में रखा गया था। उसे बाद में हृदय संबंधी बीमारी के कारण तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अस्पताल में गुरुवार को उसकी मौत हो गई।


