किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
उरई के पॉक्सो कोर्ट ने 2021 में 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी ने किशोरी को मथुरा ले जाकर तीन महीने तक कैद किया और कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।

उरई। संवाददाता पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव सिंह ने वर्ष 2021 में 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को 10 साल का सश्रम कारावास और 23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।शासन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी विश्वजीत सिंह गुर्जर और ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि 4 अक्टूबर 2021 को कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी को अजय उर्फ पिंटू पुत्र ब्रजेश कुमार निवासी ग्राम पीपरी गहरवार बहला-फुसलाकर मथुरा ले गया था। वहां उसने साढ़े तीन महीने तक एक कमरे में रखकर कई बार दुष्कर्म किया।
घटना के अगले दिन 5 अक्टूबर 2021 को पीड़िता के पिता की तहरीर पर कुठौंद पुलिस ने धारा 363, 366 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। करीब साढ़े तीन माह बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता का मेडिकल और न्यायालय में बयान कराए गए, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। 21 जनवरी 2022 को चार्जशीट दाखिल होने के बाद चले मुकदमे में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी 10 साल का सश्रम कारावास और 23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


