जानलेवा मारपीट के दोषी को दो वर्ष का कारावास, 15 हजार का जुर्माना
नैनीताल की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने विजय कुमार को जानलेवा मारपीट का दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा होगी। यह मामला भीमताल में हुई एक घटना पर आधारित है जहां आरोपी ने पीड़ित पर जानलेवा हमला किया था।

नैनीताल, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की अदालत ने जानलेवा मारपीट के मामले में आरोपी विजय कुमार, खैरोला पांडे सलड़ी, भीमताल को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सजा और 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो महीने का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 13 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने के निर्देश दिए हैं।अभियोजन पक्ष के अनुसार, भीमताल निवासी नवीन चंद्र दुम्का ने 24 अप्रैल 2025 को भीमताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उनका बेटा दीपक खैरोला गांव में हेम चंद्र की दुकान पर बैठा था।
इसी बीच आरोपी विजय कुमार ने वहां बेटे से मारपीट कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मौके पर मौजूद वनकर्मियों ने हस्तक्षेप कर उसकी जान बचाई। पुलिस विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी विजय कुमार को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


