अवैध शस्त्र व धोखाधड़ी में दो दोषियों को तीन-तीन साल की जेल
अमरोहा में अदालत ने अवैध शस्त्र और धोखाधड़ी के मामले में दो दोषियों को तीन साल जेल और 3500 रुपये का जुर्माना सुनाया। मामले की जांच दरोगा प्रदीप कुमार ने की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

अमरोहा। अवैध शस्त्र व धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने दो दोषियों को तीन-तीन साल जेल की सजा सुनाई तथा 3500 रुपये का जुर्माना लगाया। मामला रहरा थाने से जुड़ा था। थाने में तैनात रहे दरोगा प्रदीप कुमार ने 9 जुलाई 2023 को गांव गंगवार निवासी वाजिद और गांव जयतौली निवासी अनुज के खिलाफ अवैध शस्त्र और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी करते हुए पुलिस ने दोनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में विचाराधीन थी।
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने दोनों को सख्त सजा देने के लिए दलीलें पेश की, शुक्रवार को अंतिम सुनवाई में पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने वाजिद और अनुज को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल जेल की सजा सुनाई तथा दोनों पर 3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।


