दो भाइयों सहित तीन को 10 साल की सजा
न्यायालय ने एक युवक को गोली मारने के मामले में दो भाइयों सहित तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। यह मामला 19 फरवरी 2017 को सुनीता देवी द्वारा दर्ज कराया गया था। अजय ने दुर्गेश की गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया। दोषियों को 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया।

न्यायालय ने युवक को गोली मारने के मामले में दो भाइयों सहित तीन दोषियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला लाइनपार थाना क्षेत्र के नगला विश्नू निवासी सुनीता देवी ने 19 फरवरी-2017 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके पुत्र दुर्गेश का अजय एवं मन्नू से झगड़ा हो गया था। इसके बाद 20 फरवरी को दोनों लोग शैतान सिंह एवं मुन्नालाल भी साथ थे। अजय ने दुर्गेश के गोली मारी थी। जिससे वह घायल हो गया था। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। विवेचक ने जांच करने के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिए।
मामले की सुनवाई न्यायालय पीठासीन अधिकारी नीलू मोगा एडीजे-प्रथम के न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने आरोपी अजय उर्फ बाबा, उसका भाई मन्नू उर्फ मनोज पुत्रगण अरिवंद, सौतान सिंह पुत्र करन सिंह को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष की सजा एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


