एक ही परिवार के छह समेत सात लोगों को आजीवन कारावास
भूमि विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अदालत ने सात लोगों को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में चार भाई और दो भतीजे शामिल हैं। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को हत्या तथा आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई।

भूमि विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अदालत ने सात लोगों को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा पाने वाले एक ही परिवार के चार भाई एवं एक भाई के दो पुत्र भी शामिल हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार ने सोमवार को काशीचक थाना अंतर्गत दौलाचक निवासी अवधेश सिंह, उमेश सिंह, अरूण कुमार, श्रवण कुमार, कुन्दन कुमार, अजय सिंह और तुलन कुमार को यह सजा सुनाई।
मामला और घटना
मामला काशीचक थाना कांड संख्या-103/22 से जुड़ा है। घटना 28 अप्रैल 22 की संध्या की बताई जाती है। अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा। जानकारी के अनुसार घटना के समय दौलाचक गांव निवासी तिरपुरारी सिहं गांव के समीप के चिमनी भट्टा के पास से गुजर रहे थे। तभी सातों आरोपी वहां पहुंचे और तिरपुरारी सिंह पर ताबड़तोड़ गोली चलाई। जिससे तिरपुरारी सिंह की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अभियुक्त मोटरसाईकिल से फरार हो गए।
सजा का निर्णय
घटना के बाबत मृतक की बहन खखरी निवासी रानी देवी के द्वारा काशीचक में मामला दर्ज कराया गया। घटना के चश्मदीद गवाहों द्वारा अदालत में दिए गए बयान एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने सभी अभियुक्त को हत्या के जुर्म में सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 10 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत प्रत्येक को तीन वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। (नवादा से डॉ.संजय कुमार मिश्रा)


