पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी को सात साल की सजा
मुजफ्फरनगर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट ने सात साल की सजा और सात हजार रुपए का अर्थदंड दिया है। यह घटना 30 जून 2018 को हुई थी, जब पुलिस ने संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया और वह फायरिंग करने लगा। आरोपी को घायल कर गिरफ्तार किया गया था।

मुजफ्फरनगर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने सात साल की सजा व सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन के अनुसार 30 जून 2018 को नई मंडी कोतवाली पुलिस संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक बाइक पर सवार संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई बदमाश आरिफ उर्फ गोलू निवासी फौलादपुर थाना दोघट जनपद बागपत पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा भी बरामद किया था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चालान कर दिया था। पुलिस ने उसके खिलाफ 10 सितम्बर 2018 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामले में एडीजीसी प्रविंद्र कुमार व कुलदीप पंुडीर ने कोर्ट में पैरवी की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर चार में हुई। न्यायाधीश ने आरोपी को सात साल की सजा व सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


