नाबालिग से दुष्कर्म में बीस साल की कैद
बरेली में विशेष जज ने एक दुकान मालिक की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी अजीम को 20 साल की सश्रम कैद और 30 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना पीड़िता को देने का आदेश भी दिया गया। पीड़िता को आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म किया गया था।

बरेली, विधि संवाददाता। दुकान मालिक की नाबालिग बेटी को बहलाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट जुनैद मुजफ्फर की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट में दोषी अजीम को सश्रम बीस साल की कैद की सजा सुनाई और 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक प्रवीन सक्सेना ने बताया कि थाना मीरगंज में पीड़िता कि मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 16 मई 2023 को उसकी नाबालिग बेटी घर से दवा लेने कस्बा मीरगंज गई थी। जब बेटी घर वापस नहीं लौटी तब उसे जानकारी मिली कि उसकी नाबालिग बेटी को उसकी मीट कि दुकान का काम करने वाला चार बच्चों का बाप अजीम कुरैशी बहलाकर ले गया है।
मीरगंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद नाबालिग को आरोपी अजीम कुरैशी के बहनोई अनीस कुरैशी निवासी तिलियापुर के घर से बरामद किया था। बरामद पीड़िता ने अपने कमलबंद बयान में कहा कि दवा लेने के बाद जब वह घर लौट रही थी। तब अजीम उसे घर छोड़ने की बात कहकर अपनीबाइक पर बैठा लिया। अजीम उसे जबरन अजमेर ले गया। वहां होटल के कमरे में अजीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।


