आर्म्स एक्ट में दोषी को 18 माह की सजा

हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के लिए धर्मपाल को 18 महीने की कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला 2014 में नारखी पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और न्याय प्रक्रिया न्यायाधीश ओमवीर सिंह के समक्ष हुई।

आर्म्स एक्ट में दोषी को 18 माह की सजा

न्यायालय ने आर्म्स एक्ट में दोषी को 18 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। नारखी पुलिस ने 2014 में धर्मपाल निवासी जरारातपुर के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायाधीश ओमवीर सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी प्रिय प्रताप ने पक्ष रखा। साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मंगलवार को न्यायाधीश ने धर्मपाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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