दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ पांच साल तक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। युवती ने 2022 में थाने में शिकायत की थी।

बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विराट शिरोमणि की अदालत ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ पांच साल तक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता कमलेश चौधरी ने अदालत में मामले का विवरण प्रस्तुत किया।
मामले का विवरण
उन्होंने बताया कि मुंडेरवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने दो दिसंबर 2022 को थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया था कि मुंडेरवा गांव निवासी सुनील चौधरी पांच साल से शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोपी उससे कहता था कि वह उससे शादी करेगा। जब युवती शादी के लिए कहती तो वह किसी न किसी बहाने से बात टाल देता था। आरोप है कि शादी का झांसा देकर आरोपी लगातार युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा। बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सुनील चौधरी को दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


