वृद्धा के साथ दुष्कर्म में आजीवन कारावास की सजा
कोर्ट ने 50 हजार का ठोंका जुर्माना 2017 की घटना में कोर्ट ने सुनाया फैसला

महोबा,संवाददाता। वृद्धा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कबरई थाना के एक गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपनी बुआ के निधन होने पर तेरहंवी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांव गया था। 23 मार्च 2017 की रात्रि उसकी 80 वर्षीय मां घर में लेटी थी तभी गांव के ही दंबग ने दुष्कर्म किया। दबंग ने शिकायत करने पर जानमाल की धमकी दी। तहरीर में बताया गया कि 24 अगस्त को सुबह दस बजे उसका बेटा दादी के लिए खाना लेकर गया तो पूरे मामले की जानकारी हासिल हो सकी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए पत्रावली कोर्ट में प्रस्तुत की। अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि अपर एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी अपर्णा त्रिपाठी ने अखिलेश उर्फ बाबा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


