एलानिया हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद
मेरठ में अपर जिला जज जयवीर सिंह नागर ने धीर सिंह कश्यप की हत्या के मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है। वादी ने मुठभेड़ की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। हत्या के बाद सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए थे।

मेरठ। अपर जिला जज जयवीर सिंह नागर की अदालत ने भावनपुर क्षेत्र के ग्राम मानपुर में कोल्हू संचालक धीर सिंह कश्यप उर्फ धीरु की एलानिया हत्या के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला जिले के थाना भावनपुर क्षेत्र के ग्राम मानपुर का है।
घटनाक्रम
वादी मुकदमा निशा पत्नी धीरू ने तीन नवंबर 2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपियों की उनके परिवार से पुरानी रंजिश चल रही थी। घटना से एक दिन पूर्व, दो नवंबर 2019 को आरोपी अभिषेक ने वादी को जान से मारने की धमकी दी थी कि वे उसके पति को खत्म कर देंगे। अगले ही दिन तीन नवंबर 2019 को जब निशा, उसका पति धीरू, ससुर और जेठानी मानपुर स्थित कोल्हू पर मौजूद थे, तब आरोपी अवैध हथियार लेकर वहां पहुंचे और धीरू पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। गोली धीरू को जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस कार्यवाही
घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि उस समय पुलिस के सामने ही हत्या के आरोप लगे थे। विचारण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने आरोपियों को झूठा फंसाए जाने का दावा किया, जिसका विशेष सत्र में सरकारी वकील फरजाना मकसूद ने कड़ा विरोध किया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल आठ गवाह पेश किए गए और मजबूत साक्ष्य रखे गए। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद चारों आरोपियों मुकेश पुत्र बिजे, राजेश पुत्र बिजे, अभिषेक उर्फ काला पुत्र मुकेश, बिजे उर्फ विजय सिंह पुत्र रामदास सभी आरोपी ग्राम मानपुर, थाना भावनपुर, जिला मेरठ को हत्या का दोषी करार दिया और प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


