चरस बरामदगी में हरियाणा के तस्कर को दस वर्ष का कठोर कारावास
कोर्ट ने 36.895 किलो चरस के मामले में हरियाणा के तस्कर शिवकुमार को दस वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया। अगर उसने अर्थदंड नहीं भरा, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसे कुचायकोट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

कोर्ट ने आरोपित तस्कर को एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई डीजे प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार सिंह की कोर्ट ने सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार सिंह की कोर्ट ने 36.895 किलो ग्राम चरस बरामदगी के चार साल पुराने मामले में सजा सुनायी है। जिसमें हरियाणा के हिसार जिले के तस्कर शिवकुमार को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भी काटनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी ललन द्विवेदी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को सजा काटने के लिए स्थानीय मंडल कारा भेज दिया गया। बताया जाता है कि कुचायकोट थाने की पुलिस ने 7 अगस्त 2022 को बलथरी चेक पोस्ट कार्रवाई करते हुए 36.895 ग्राम चरस के साथ शिवकुमार को गिरफ्तार किया था। बाद में कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की कोर्ट में चल रही थी।


