मनरेगा घोटाला: पल्स अस्पताल संचालक की डिस्चार्ज याचिका खारिज

हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में मनरेगा घोटाले से अर्जित अवैध कमाई के मनी लाउंड्रिंग मामले में पल्स संजीवनी हेल्थ केयर अस्पताल के आरोपी रिजवान नजीर की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई। पीएमएलए की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी ने घोटाले की राशि के अस्पताल में निवेश का आरोप लगाया है।

मनरेगा घोटाला: पल्स अस्पताल संचालक की डिस्चार्ज याचिका खारिज

रांची। मनरेगा घोटाले से अर्जित कथित अवैध कमाई के मनी लाउंड्रिंग मामले में बरियातू रोड स्थित पल्स संजीवनी हेल्थ केयर अस्पताल की ओर से आरोपी बनाए गए रिजवान नजीर को राहत नहीं मिली। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने उसकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी। मामले में 4 जुलाई को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी का आरोप है कि मनरेगा घोटाले से अर्जित अवैध राशि का निवेश पल्स संजीवनी हेल्थ केयर अस्पताल में किया गया। इसी आरोप को लेकर रिजवान नजीर ने खुद को मुकदमे से मुक्त करने के लिए डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी।

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