हेरोइन बनाने के कैमिकल बरामदगी में जमानत खारिज

हिन्दुस्तान, बरेली
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विशेष जज कमलेश्वर पाण्डेय ने हेरोइन बनाने के कैमिकल एसिटिक एनहाइड्रेड बरामदगी मामले में आरोपी अब्दुल वासिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एएनटीएफ ने 18 जुलाई 2026 को 498 किलो कैमिकल बरामद किया था और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सुनवाई विशेष कोर्ट में हुई।

हेरोइन बनाने के कैमिकल बरामदगी में जमानत खारिज

विशेष जज कमलेश्वर पाण्डेय की विशेष कोर्ट ने हेरोइन बनाने के कैमिकल एसिटिक एनहाइड्रेड बरामदगी के चर्चित मामले में आरोपी अब्दुल वासिद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक पंकज महंत ने बताया कि 18 जुलाई 2026 को एएनटीएफ टीम ने शाही थानाक्षेत्र के जुनाहाई के बिजलीघर के पास एक पिकअप गाड़ी में हेरोइन बनाने का केमिकल एसिटिक एनहाईड्राईड की आठ केन बरामद की थी। इन केनो में कुल 498 किलो कैमिकल बरामद हुआ था। एएनटीएफ टीम ने मौके पर अमरोहा के थाना डिडौली के गांव हटऊआ निवासी तेजपाल सिंह व जाटव कॉलोनी जोया निवासी अरुण, थाना मंडी धनौरा के गांव चक मुस्तफापुर निवासी जोगेश उर्फ पिंटू और सहसवान थानाक्षेत्र कर गांव नदाईल के अब्दुल वासिद को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा था।

आरोपी अब्दुल वासिद की जमानत अर्जी पर विशेष जज कमलेश्वर पाण्डेय की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई।

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