पूर्व में गैंगस्टर एक्ट हाईकोर्ट ने किया था खारिज

हिन्दुस्तान, बहराइच
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बहराइच में भू माफिया देवेन्द्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व में मिली राहत अब खतरे में है, और उनकी पांच परिसम्पत्तियां फिर से जब्त हो सकती हैं। एसपी ने दो और आपराधिक केस दर्ज किए, जिससे गब्बर और उसके साथी फरार हैं।

पूर्व में गैंगस्टर एक्ट हाईकोर्ट ने किया था खारिज

बहराइच, संवाददाता। प्रदेश में टाप- 50 में चिन्हित भू माफिया देवेन्द्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से गैंगस्टर मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पूर्व में हाईकोर्ट में ही देहात कोतवाली में दर्ज आपराधिक मामले में राहत मिली थी। गैंगस्टर चार्ट दुरूस्त न होने पर गैंगस्टर एक्ट खारिज कर दिया था। जिसके चलते उसकी जब्त पांच परिसम्पत्तियां अवमुक्त की गई थी। अब उन सम्पत्ति सहित अन्य खंगाली गई सम्पत्तियां जब्त हो सकती हैं। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने भू-माफिया गब्बर सिंह के प्रकरण को गंभीरता से लिए जाने पर पूर्व में दर्ज केस के अलावा दो और आपराधिक केस दर्ज किए गए थे।

उन्हीं के आधार पर दूसरी बार गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। तभी से हाईकोर्ट पर जमानत पर रिहा गब्बर व उसके अन्य पांच साथी फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने उनकी तलाश में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई थी। यही नहीं गैंगस्टर एक्ट में हुई पूर्व में कार्यवाई के आधार पर डिगिहा स्थित बंधन गेस्ट हाउस सहित पांच परिसम्पत्तियां जब्त हुई थी। जो पूर्व में गैंगस्टर एक्ट खारिज होने पर अवमुक्त की गई थी। उन सम्पत्ति सहित अन्य प्रकाश में आई सम्पत्तियां जब्त होने का संकट मंडरा रहा है।

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